केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल (Ethyl Alcohol) वाली ओरल (मुंह से ली जाने वाली) दवाओं की बिक्री अब बिना डॉक्टर की वैध पर्ची के नहीं की जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
नए नियम के अनुसार, 30 मिलीलीटर से बड़ी पैकिंग में उपलब्ध 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल वाली ओरल दवाओं को अब नियंत्रित श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मेडिकल स्टोर से मिल सकेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से दवाओं के गलत इस्तेमाल और नशे के उद्देश्य से इनके उपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही मरीजों को उचित चिकित्सकीय सलाह के बाद ही ऐसी दवाएं मिलेंगी, जिससे उनके स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
सरकार ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से नए नियमों का पालन करने और बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाओं की बिक्री न करने की अपील की है। यह कदम दवा वितरण व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।