बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के वसूली मामले में उन्हें एक बार फिर समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है।
दरअसल, 2 नवंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान नोरा फतेही अदालत में पेश नहीं हुईं। उनके वकील ने व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की थी। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गवाह को अदालत में उपस्थित होना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि नोरा को 22 अक्टूबर को ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए नोटिस भेजा गया था। उन्हें फोन भी किया गया, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं मिला। इसके बाद अदालत ने 6 नवंबर के लिए नया समन जारी किया।
यह पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर पर लगे करीब 200 करोड़ रुपये की वसूली के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि सुकेश ने दिल्ली की रोहिणी जेल में रहते हुए खुद को बड़े सरकारी अधिकारियों के रूप में पेश किया और पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की वसूली की। उसने कथित तौर पर उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने में मदद करने का भरोसा दिया था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की है।
जांच के दौरान नोरा फतेही से भी सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के साथ उनके संपर्कों को लेकर पूछताछ की गई थी। पुलिस ने उनका बयान भी दर्ज किया था। बाद में उन्हें मामले की तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में शामिल किया गया। नोरा ने जांच के दौरान बताया था कि उनका संपर्क सुकेश से उसकी पत्नी के माध्यम से हुआ था।
अब सभी की नजरें 6 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। इस दिन नोरा फतेही को अदालत में पेश होकर मामले से जुड़े सवालों के जवाब देने और अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए कहा गया है।




