राहुल गांधी मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट का आज फैसला, अदालत में पेशी अनिवार्य

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत ने फैसले के दिन राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की थी। इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में नजर बनी हुई है।

यह मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली। नवंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने उनके बयान को लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

इस मामले में पहले भी फैसला सुनाए जाने की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब 26 अक्टूबर को अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले का नतीजा राहुल गांधी के लिए कानूनी रूप से अहम होगा। अदालत का फैसला आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस मानहानि मामले में आगे की कानूनी स्थिति क्या होगी।