नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी। यह मामला जून में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसके बाद स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी हुई थी।स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने सितंबर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पहले पुलिस और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।
इससे पहले 15 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत के ताजा फैसले में उनकी अंतरिम जमानत के दौरान रखी गई शर्तों के पालन को भी ध्यान में रखा गया। रिपोर्टों के मुताबिक, इस अवधि में जमानत की शर्तों के उल्लंघन की बात सामने नहीं आई।
मामला उस समय चर्चा में आया था जब सोशल मीडिया पर स्वतंत्र भारद्वाज से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। इसके बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में मारपीट के आरोपों के साथ एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई थीं। हालांकि, अदालत द्वारा नियमित जमानत दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि मामले में आरोप साबित हो गए हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया और ट्रायल जारी रहेगा।अदालत के इस फैसले के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को फिलहाल जेल से बाहर रहकर मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की अनुमति मिल गई है।





