दिशा सालियान मौत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिता की याचिका पर CBI जांच का दिया आदेश

दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने और दिशा के पिता का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है।

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। मुंबई पुलिस ने शुरुआत में मामले में Accidental Death Report (ADR) दर्ज की थी और जांच के बाद इसे आत्महत्या बताया था। दिशा की मौत के कुछ ही दिनों बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी, जिसके कारण दोनों मामलों को लेकर लंबे समय तक चर्चाएं और अटकलें चलती रहीं।

दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी और मामले में सच्चाई सामने नहीं लाई गई। उन्होंने मामले में FIR दर्ज करने और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। याचिका में उन्होंने कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए थे, हालांकि इन आरोपों की अभी जांच होनी बाकी है।

मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच के तरीके पर कई सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि जब परिवार की ओर से मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया गया था, तो FIR दर्ज कर आपराधिक जांच क्यों नहीं शुरू की गई। अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए थे।अदालत ने यह भी सवाल किया था कि 14वीं मंजिल से गिरने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं थी। सुनवाई के दौरान पुलिस और याचिकाकर्ता के वकील की ओर से इस मुद्दे पर अलग-अलग दावे सामने आए। कोर्ट ने जांच में CCTV फुटेज, गवाहों के बयानों और पोस्टमार्टम प्रक्रिया समेत कई पहलुओं की भी समीक्षा की।

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड CBI को सौंपने होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। अगर CBI की जांच में कोई अपराध साबित नहीं होता है, तो एजेंसी को संबंधित अदालत के सामने उचित रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

इस आदेश के साथ करीब छह साल पुराने दिशा सालियान मौत मामले की जांच एक नए चरण में पहुंच गई है। अब CBI यह जांच करेगी कि दिशा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या मामले में किसी आपराधिक साजिश या अन्य अपराध के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हालांकि, दिशा की मौत को लेकर लगाए गए हत्या और अन्य गंभीर आरोप फिलहाल आरोप ही हैं और उनकी पुष्टि CBI की जांच के बाद ही हो सकेगी।