ट्रंप को कोर्ट से झटका, वीजा नियम पर लगी रोक; छात्रों और पत्रकारों को राहत

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की वीजा नीति को लेकर फेडरल कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मैसाचुसेट्स के फेडरल जज एफ. डेनिस सेलर ने विदेशी छात्रों, पत्रकारों और एक्सचेंज प्रोग्राम से जुड़े लोगों के वीजा की अवधि सीमित करने वाले नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह नियम 15 सितंबर 2026 से लागू होने वाला था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इसे अभी लागू नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले से अमेरिका में रह रहे हजारों विदेशी छात्रों और पत्रकारों को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, नए नियम में F और J वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए आम तौर पर अधिकतम चार साल की अवधि तय करने का प्रस्ताव था। वहीं, विदेशी पत्रकारों के I वीजा की अवधि को सामान्य तौर पर 240 दिनों तक सीमित करने की बात कही गई थी। इसके बाद अमेरिका में रहने के लिए उन्हें अलग से एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता। सरकार का कहना था कि इस बदलाव से वीजा व्यवस्था की निगरानी बेहतर होगी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। हालांकि, इस प्रस्ताव का शिक्षा संस्थानों और प्रभावित लोगों की ओर से विरोध किया गया।

अब फेडरल कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और नए नियम को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। अदालत ने सरकार के नियम को लेकर उठाए गए कानूनी सवालों को गंभीरता से लेते हुए इसके लागू होने पर रोक लगाई है। भारतीय छात्रों के लिए भी यह फैसला अहम है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। हालांकि, यह रोक फिलहाल अस्थायी है और मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आने वाले समय में अदालत इस मामले पर आगे का फैसला सुना सकती है।